रेलवे की तरफ से दिल्ली की दो मस्जिदों को नोटिस भेजा गया था। इस पर विवाद के बीच रेलवे ने कहा कि हमारी जमीन पर बनी किसी भी प्रकार की इमारत या ढांचे को हटाना नियमित प्रक्रिया है।
रेलवे ने शहर के बंगाली मार्केट एरिया की एक मस्जिद और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास की एक मस्जिद को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटाने को कहा है। उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि अतिक्रमित संरचना (बिल्डिंग) दिल्ली और गाजियाबाद के मेन रूट की जमीन में बनाई गई है।
वक्फ ने नोटिस भेजना आश्चर्यजनक बताया
वक्फ वोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी महफूज मोहम्मद ने दावा करते हुए कहा है कि दोनों मस्जिद, एक तिलक ब्रिज के पास ताकिया बाबर शाह मस्जिद और दूसरी बंगाली मार्केट की मस्जिद, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ ने रेलवे के नोटिस को भेजने को आश्चर्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि मस्जिदें वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। दोनो मस्जिदों को ब्रिटिशों द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपा गया था। ये मस्जिदें दिल्ली वक्फ बोर्ड की उन 123 संपत्तियों में से है, जिसे केन्द्र सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। वक्फ बोर्ड पहले ही इसे हाईकोर्ट मे चुनौती दे चुका है।
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